Wednesday, 22, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 157 आईपीसी- विधिविरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना। , IPC Section 157 ( IPC Section 157. Harbouring persons hired for an unlawful assembly )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 157 के अनुसार, जो कोई अपने आधिपत्य या प्रभार, या नियंत्रण के अधीन किसी गॄह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को, यह जानते हुए कि वे व्यक्ति विधिविरुद्ध जनसमूह में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाड़े पर लाए गए, वचनबद्ध या नियोजित किए गए हैं या भाड़े पर लाए जाने, वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले हैं, संश्रय देगा, आने देगा या एकत्र करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
 
लागू अपराध
विधिविरुद्ध जनसमूह के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना।
सजा - छह महीने कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
 
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
ऐसे लोगों को शरण देना जिन्हे गैर कानूनी असेंबली के लिए नियुक्त किया गया है     6 महीने या जुर्माना या दोनों संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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