Sunday, 03, May, 2026
 
 
 
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धारा 145 आईपीसी - किसी विधिविरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है, में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना , IPC Section 145 ( IPC Section 145. Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 145 के अनुसार, जो भी कोई किसी विधिविरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा निर्धारित ढंग से दिया गया है, में जानबूझकर सम्मिलित हो, या बना रहे, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।
 
लागू अपराध
किसी विधिविरुद्ध जनसमूह जिसे बिखर जाने का समादेश दे दिया गया हो में जानबूझकर शामिल होना या बने रहना।
सजा - दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
गैर-कानूनी असेंबली में शामिल होना या जारी रखना, यह जानते हुए कि इसे रद्द की आज्ञा दी गई है 2 साल या जुर्माना या दोनों संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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