भारतीय दंड संहिता की धारा 117 के अनुसार, जो भी कोई सामान्य जन, या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
सामान्य जन या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।
सजा - तीन वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
इसकी अपराध की जमानत, संज्ञान और अदालती कार्रवाई किए गये अपराध अनुसार होगी।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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जनता या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध | 3 साल या जुर्माना या दोनों | किये गए अपराध के समान | किये गए अपराध के समान | उस अदालत के द्वारा जिसमे किया गया अपराध जाने योग्य है |