Thursday, 30, Apr, 2026
 
 
 
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धारा 109 आईपीसी - अपराध के लिए उकसाने के लिए दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। , IPC Section 109 ( IPC Section 109. Punishment of abetment if the act abetted is committed in consequence, and where no express provision is made for its punishment )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के अनुसार, जो भी कोई किसी को अपराध के लिए उकसाता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य उकसाने के परिणामस्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है।
 
लागू अपराध
अपराध के लिए दुष्प्रेरण, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
सजा - अपराध अनुसार।
इसकी जमानत, संज्ञान और अदालती कार्रवाई अपराध अनुसार होगी।
 
यह समझौता करने योग्य नहीं है।
 
स्पष्टीकरण--कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षडयंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण संस्थापित होता है। 

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
किसी भी अपराध का उन्मूलन, यदि अधिनियम का पालन किया जाता है, परिणाम में प्रतिबद्ध है, और जहां इसकी सजा के लिए कोई प्रावधान नहीं है उस अपराध के समान जिसके लिए उकसाया गया उस अपराध के समान जिसके लिए उकसाया गया उस अपराध के समान जिसके लिए उकसाया गया उस अदालत के द्वारा जिसमे उकसाया गया अपराध जाने योग्य है

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