Wednesday, 22, Apr, 2026
 
 
 
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जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, CrPC, Section 30 ( CrPC Section 30. Sentence of imprisonment in default of fine )


 

जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश-(1) किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णीत कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत  है :

परंतु वह अवधि-

(क) धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी ;

(ख) जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णीत किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के चौथाई से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए, न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर, देने के लिए सक्षम है ।

(2) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णीत की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है ।

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