दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे-(1) उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है ।
(2) सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है ; किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए जाने की आवश्यकता होगी ।
(3) सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दंडादेश के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है ।

