कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता-(1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे, जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाएं ।
(2) ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उनके सिवाय, प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा ।

