मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट-(1) उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा ।
(2) उच्च न्यायालय किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट को, इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सब या कोई शक्तियां, जिनका उच्च न्यायालय निदेश दे, होंगी ।