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धारा 469 आईपीसी- ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूटरचन्न, IPC Section 469 ( IPC Section 469. Forgery for purpose of harming reputation )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 469 के अनुसार, जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख] जिसकी कूटरचना की जाती है, किसी पक्षकार की ख्याति की अपहानि करेगी, या यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा कि इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या यह जानने के उद्देश्य से जालसाजी कि इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किए जाने की संभावना है     3 साल + जुर्माना संज्ञेय जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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