जो भी कोई ऐसे किसी इरादे या बोध के साथ विभिन्न परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, जो किसी की मृत्यु का कारण बन जाए, तो वह हत्या का दोषी होगा, और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
और, यदि इस तरह के कृत्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है, तो अपराधी को आजीवन कारावास या जिस तरह के दंड का यहाँ उल्लेख किया गया है।
आजीवन कारावासी अपराधी द्वारा प्रयास: अगर अपराधी जिसे इस धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा दी गयी है, चोट पहुँचता है, तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
|
हत्या का प्रयास यदि इस तरह के कृत्य से किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है आजीवन दोषी की हत्या का प्रयास, अगर चोट का कारण है |
10 साल + जुर्माना आजीवन कारावास या 10 साल जुर्माना मौत या 10 साल + जुर्माना मौत या 10 साल + जुर्माना |
संज्ञेय संज्ञेय संज्ञेय |
गैर जमानतीय गैर जमानतीय |
सत्र न्यायालय सत्र न्यायालय सत्र न्यायालय |

