भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के अनुसार, जो भी कोई भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करेगा, या लूटपाट करने की तैयारी करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है से दण्डित किया जाएगा, और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा, और ऐसी लूटपाट करने के लिए उपयोग में लाई गई या उपयोग में लाई जाने के लिए आशयित, या ऐसी लूटपाट द्वारा अर्जित संपत्ति के समपहरण से भी दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना।
सजा - सात वर्ष कारावास + आर्थिक दण्ड + संपत्ति का समपहरण।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
|---|---|---|---|---|
| भारत सरकार के साथ गठबंधन में या शांति में किसी भी सत्ता के क्षेत्रों पर प्रतिबद्ध | 7 साल + संपत्ति को जब्त कर लेना + जुर्माना |
संज्ञेय | गैर जमानतीय | सत्र न्यायालय |

