भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अनुसार, जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, तो उसे मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और साथ ही वह आर्थिक दण्ड के लिए भी उत्तरदायी होगा।
लागू अपराध
भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना।
सजा - मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास + आर्थिक दण्ड।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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अपराध करने की आपराधिक साजिश, मौत से दंडनीय, आजीवन कारावास या 2 साल या ऊपर की अवधि के लिए कठोर कारावास किसी भी अन्य आपराधिक साजिश |
उस अपराध के उकसाने के लिए भी वैसा ही 6 महीने या जुर्माना है या दोनों |
अपराध के रूप में ही असंज्ञेय |
अपराध के रूप में ही जमानती |
अपराध के रूप में ही मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी |

