सहायक लोक अभियोजक-(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी ।
[(1क) केंद्रीय सरकार मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है ।]
(2) जैसा उपधारा (3) में उपबंधित है उसके सिवाय, कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा ।
(3) जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलभ्य नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है :
परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा-
(क) यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है, जिसके बारे में आयुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या
(ख) यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है ।

