महानगर क्षेत्र-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकती है कि उस तारीख से ; जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए महानगर क्षेत्र होगा ।
(2) इस संहिता के प्रारंभ से, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेन्सी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर, उपधारा (1) के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे ।
(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम रह जाए ।
(4) जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात् ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या दस लाख से कम हो जाती है वहां ऐसा क्षेत्र, ऐसी तारीख को और उससे, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा ; किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच, विचारण या अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो ।
(5) जहां राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन, किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है वहां ऐसी जांच, विचारण या अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण या अपील इस संहिता के आधीन उसी प्रकार निपटाई जाएगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ हो ।
स्पष्टीकरण-इस धारा में, जनसंख्या" पद से नवीनतम पूर्ववर्ती जनगणना में यथा अभिनिश्चित वह जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं ।

