देश में बुलडोजर चलाने की बढ़ते मामलों को लेकर हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम को आड़े हाथों लिया। HC ने कहा कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश या बिहार की तरह 'बुलडोजर संस्कृति' को लाना सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी के लिए घर बनाना आसान नहीं होता और इसलिए उस पर इस तरह एक झटके में बुलडोजर चलाना सही नहीं।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई को पूरी तरह से मनमाना और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन करार दिया। जस्टिस सिद्धेश्वर थोम्ब्रे की अगुवाई वाली पीठ ने मकान ढहाने की कार्रवाई से नाराज होते हुए कहा, एक घर का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं है। हर कोई आपके और मेरे जैसा सक्षम नहीं है जो आसानी से घर बना सके। लोग जीवन भर की पूंजी लगाकर एक आशियाना खड़ा करते हैं।” HC ने आगे बिहार और यूपी का जिक्र करते हुए कहा, “महाराष्ट्र में इस बुलडोजर कल्चर को मत घुसने दीजिए। यह यूपी या बिहार नहीं है।

AIMIM पार्षद के घर पर चला था बुलडोजर

दरअसल यह मामला AIMIM पार्षद मतीन पटेल और स्थानीय निवासी हनीफ खान से जुड़ी संपत्तियों को ढहाने से जुड़ा था। छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने बीते 13 मई को इसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि प्रशासन ने इस कार्रवाई के दौरान नियमों को पूरी तरह ताक पर रखा।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नोट किया कि इस पूरे मामले में जरूरी सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया गया था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि किसी भी संपत्ति को ढहाने से पहले मालिक को 15 दिनों का अनिवार्य नोटिस दिया जाना चाहिए, ताकि वह अपना पक्ष रख सके या अदालत से स्टे ले सके। संभाजीनगर निगम ने इस समय सीमा का पालन नहीं किया जिसे हाईकोर्ट ने पूरी तरह गैर-कानूनी माना।

निदा खान को शरण देने के आरोप

इससे पहले छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका ने बीते बुधवार को मतीन पटेल के घर और अन्य संपत्तियों पर कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। अधिकारियों ने बताया कि मतीन पटेल पर नासिक TCS मामले की आरोपी निदा खान को शरण देने का आरोप है। बता दें कि निदा खान को सात मई को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि एआईएमआईएम नेता मतीन पटेल ने उसे अपने यहां शरण दी थी।

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