सीबीआई न्यायालय, अहमदाबाद ने अपने दिनांक 08.05.2026 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से चार आरोपी व्यक्तियों, नामतः जतिन भानुभाई जोशी, तत्कालीन सर्वेयर, वडोदरा तथा तीन निजी व्यक्तियों - मधुसूदन डी. भावसार, श्रीमती इला एन. पटेल एवं विजय अरविंदभाई कायस्थ को अग्नि बीमा दावों को धोखाधड़ीपूर्वक प्राप्त करने के दो पृथक मामलों में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को ₹50,000 के जुर्माने के साथ तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अग्नि बीमा दावा धोखाधड़ी के दो मामले दिनांक 16.07.2003 को पंजीकृत किए थे।
प्रथम मामला (RC 10(E)/2003) रोनाल्ड अमरजीत जेम्स, वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सूरत; मेसर्स सोनू कम्युनिकेशंस एंड कलर जेरॉक्स, वडोदरा; तथा जतिन बी. जोशी, सर्वेयर, वडोदरा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। यह आरोप था कि आरोपी रोनाल्ड अमरजीत जेम्स ने वर्ष 2002-2003 के दौरान न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सूरत में वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक के पद पर कार्यरत रहते हुए मेसर्स सोनू कम्युनिकेशंस एंड कलर जेरॉक्स, वडोदरा तथा जतिन बी. जोशी, सर्वेयर, वडोदरा के साथ आपराधिक षड्यंत्र किया, जिसका उद्देश्य झूठे एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर धोखाधड़ीपूर्वक अग्नि बीमा दावे प्राप्त कर कंपनी को धोखा देना था और इस प्रकार न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ₹11,52,233/- की हानि हुई।
द्वितीय मामला (RC 9(E)/2003) रोनाल्ड अमरजीत जेम्स, वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सूरत; मनुभाई दयाभाई पटेल, आनंद, नैनेश सूर्यकांत पटेल, आनंद तथा जतिन बी. जोशी, सर्वेयर, वडोदरा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। यह आरोप था कि आरोपी रोनाल्ड अमरजीत जेम्स ने वर्ष 2001-2002 के दौरान न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सूरत में वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए उपरोक्त निजी व्यक्तियों के साथ मेसर्स एम.डी. पटेल एंड कंपनी की ओर से झूठे एवं जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर धोखाधड़ीपूर्वक अग्नि बीमा दावे प्राप्त करने के मामलें में आपराधिक षड्यंत्र किया और इस तरह न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सूरत को ₹20,08,595/- की हानि हुई।
जांच पूर्ण होने के उपरांत, सीबीआई ने आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 15.06.2004 एवं 18.06.2004 को दो पृथक आरोपपत्र न्यायालय में दायर किए।
माननीय न्यायालय ने विचारण (ट्रायल) के बाद उपर्युक्त चारों आरोपियों को दिनांक 08.05.2026 दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई। तीन आरोपी, नामतः रोनाल्ड अमरजीत जेम्स (लोक सेवक); निलेश दयाभाई पटेल तथा उमेश विठ्ठलदास पटेल (दोनों निजी व्यक्ति) की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध मामला समाप्त (abated) कर दिया गया।
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