​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम जारी करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को पहले से लंबित इम्तियाज हुसैन की याचिका के साथ संबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।​ न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ के समक्ष सोमवार को जब याचिका सुनवाई के लिए पेश हुई तो याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इसी मांग में एक अन्य याचिका पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख नियत है। इस पर कोर्ट ने इस याचिका को इम्तियाज हुसैन की याचिका के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया।

​गौरतलब है कि इम्तियाज हुसैन की याचिका में मांग की गई है कि राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से संपन्न करने का विस्तृत कार्यक्रम जारी रखने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि पंचायत चुनाव 26 मई 2026 या उससे पहले हो जाने चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से एक हलफनामा मांगा था।

कोर्ट ने पूछा था कि आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ई के जनादेश के अनुसार चुनाव संपन्न कराने की स्थिति में है या नहीं। कोर्ट का कहना था कि राज्य निर्वाचन आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि चुनाव कराने का पूरा कार्यक्रम अंतिम रूप देकर अगली सुनवाई की तारीख से पहले रिकॉर्ड पर लाया जाए। हालांकि उसके बाद से इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही ह

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 27 मई 2021 से शुरू हुआ था, जो 26 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सवालिया निशान उठ रहे हैं कि चुनाव समय पर कैसे होंगे?वहीं यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की डेट लगातार बढ़ती जा रही है। अब त्रिस्तरीय पंचायतों की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करने के लिए अब आगामी 10 जून की तिथि तय की है। उधर, कार्यकाल समाप्त होने की समय करीब आने से ग्राम प्रधान उलझन में हैं। यदि पंचायत चुनाव समय से नहीं होता है तो ग्राम प्रधान कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं विस्तृत कार्यक्रम जारी करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसी मांग में एक अन्य याचिका पर सुनवाई के लिए 30 अप्रैल की तारीख नियत है। इस पर कोर्ट ने इम्तियाज हुसैन की याचिका के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया। अब 30 अप्रैल हाईकोर्ट दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

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