इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी ने उच्च न्यायालय के कोविड के दौरान कामकाज के संबंध में दिशानिर्देश और तौर-तरीके जारी किए हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि-

कोई भी व्यक्ति जो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होना चाहता है, उसे मामले के विवरण (पार्टियों का नाम, मामले की प्रकृति, केस नंबर, वर्ष आदि) और अपनी ईमेल आईडी के साथ अपने मोबाइल नंबर का संकेत देते हुए एक ईमेल भेजना होगा। कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक प्रदान किया।

यह ईमेल सुनवाई की तारीख से एक कार्यदिवस पहले दोपहर 1:00 बजे के बाद उच्च न्यायालय में दर्ज किया जाना है। ईमेल आईडी है:- request_vc:alld@allahabadhighcourt.in।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी के वकील/एजीए/काउंसेल को किसी अन्य व्यक्ति के साथ वीडियो लिंक साझा करने की अनुमति नहीं है, सिवाय उन लोगों के जो ई-फाइल/याचिका/आवेदन पर पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तविक सुनवाई के वीडियो मंच पर एक पक्ष के दो से अधिक अधिवक्ताओं को अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

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