आदरणार्थ संदाय करने वाले का अधिकार -- ऐसे संदाय करने वाला कोई भी व्यक्ति विनिमय-पत्र के बारे में उन सब अधिकारों का हकदार है जो ऐसे संदाय के समय धारक के हैं और उस पक्षकार से, जिसके आदरणार्थ उसने संदाय किया है, इस भाँति संदत्त सब राशियों को उन पर ब्याज सहित और ऐसा संदाय करने में समुचित रूप से उपगत सब व्ययों सहित वसूल कर सकेगा ।