वह रीति जिसमें सूचना दी जा सके, NI Act, Section 94 ( NI Act, Section 94. Mode in which notice may be given )
वह रीति जिसमें सूचना दी जा सके -- अनादर की सूचना उस व्यक्ति के, जिसको उसका दिया जाना अपेक्षित है, सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को या जहाँ कि वह व्यक्ति मर गया है वहाँ उसके विधिक प्रतिनिधि को या जहाँ कि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है वहाँ उसके समनुदेशिती को दी जा सकेंगी; वह मौखिक या लिखित हो सकेगी ; यदि वह लिखित है तो डाक द्वारा भेजी जा सकेगी और किसी भी प्ररूप में हो सकेगी, किन्तु जिस पक्षकार को वह दी जाए उसको या तो अभिव्यक्त शब्दों में या युक्तियुक्त अर्धान्वयन से यह जानकारी देगी कि लिखत अनादृत हो गई है और किस प्रकार अनावृत हो गई है और यह कि वह उस पर दायी ठहराया जाएगा और वह अनादर के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर उस पक्षकार के, जिसके लिए कि वह आशयित है, कारबार के स्थान में या (उस दशा में, जिसमें ऐसे पक्षकार का कोई कारबार का स्थान नहीं है) उसके निवास स्थान पर देनी होगी ।
यदि सूचना डाक द्वारा ठीक पते पर भेजी जाती और गलत जगह चली जाती है तो ऐसी गलत जगह चली जाने से वह सूचना अविधिमान्य नहीं हो जाती ।