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धारा 509 आईपीसी- शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है , IPC Section 509 ( IPC Section 509. Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा उस स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
 
लागू अपराध
किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहना या अंगविक्षेप करना।
सजा - तीन वर्ष साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित महिला (जिसकी लज्जा का अनादर या एकान्तता का अतिक्रमण हुआ है) द्वारा समझौता करने योग्य है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
कोई भी शब्द बोलना या किसी स्त्री के शील का अपमान करने का इरादा कोई इशारा करना आदि 3 साल के लिए सरल कारावास + जुर्माना संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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