भारतीय दंड संहिता की धारा 501 के अनुसार, जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, मुद्रित या उत्कीर्ण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए सादा कारावास से जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
1. मानहानिकारक विषय मुद्रित या उत्कीर्ण करना, यह जानते हुए कि उसमें लोक अभियोजक द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के खिलाफ उनके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में उनके आचरण के संबंध में की गई शिकायत अनुसार स्थापित मानहानि है।
सजा - दो वर्ष सादा कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।
2. किसी अन्य मामले में मानहानिकारक विषय मुद्रित या उत्कीर्ण करना ।
सजा - दो वर्ष सादा कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।
यदि मानहानि का अपराध निजी व्यक्ति के विरुद्ध है तो अपमानित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है।
| अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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मुद्रण या उत्कीर्णन मामले को जानने के लिए राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या किसी मंत्री के खिलाफ उनके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में उनके आचरण के संबंध में मानहानिकारक है, जब किसी पर स्थापित किया जाता है सरकारी वकील द्वारा की गई शिकायत मुद्रण या उत्कीर्णन मामला यह जानते हुए भी अपमानजनक हो, किसी भी अंय मामले में |
2 साल या जुर्माना या दोनों के लिए सरल कारावास 2 साल या जुर्माना या दोनों के लिए सरल कारावास |
असंज्ञेय असंज्ञेय |
जमानती जमानती |
सत्र की अदालत मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी |

