भारतीय दंड संहिता की धारा 489घ के अनुसार, जो कोई किसी मशीनरी, उपकरण या सामग्री को किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, या यह जानते हुए या विश्वास करने के कारण रखते हुए कि वह किसी करेन्सी नोट या बैंक नोट की कूटरचना या कूटकरण के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, बनाएगा, या बनाने की प्रव्रिEया के किसी भाग का संपादन करेगा या खरीदेगा, या बेचेगा, या व्ययनित करेगा, या अपने कब्जे में रखेगा, वह 2[आजीवन कारावास] से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

