Wednesday, 10, Jun, 2026
 
 
 
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धारा 326 आईपीसी- खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहति कारित करना , IPC Section 326 ( IPC Section 326. Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अनुसार, धारा 335 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर जो कोई भी, घोपने, गोली चलाने या काटने के किसी भी साधन के माध्यम से या किसी अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण से स्वेच्छापूर्वक ऐसी गंभीर चोट पहुंचाए, जिससे मॄत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या फिर आग के माध्यम से या किसी भी गरम पदार्थ या विष या संक्षारक पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ या किसी भी पदार्थ के माध्यम से जिसका श्वास में जाना, या निगलना, या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए घातक है या किसी जानवर के माध्यम से चोट पहुंचाता है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

लागू अपराध
खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से गंभीर आघात पहुंचाना
सजा - आजीवन कारावास या दस वर्ष कारावास और आर्थिक दंड

यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मध्‍य प्रदेश में सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है

यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट के कारण आजीवन कारावास या 10 साल + जुर्माना संज्ञेय गैर जमानतीय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट

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