Saturday, 20, Apr, 2024
 
 
 
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धारा 293 आईपीसी- तरुण व्यक्ति को अश्लील वस्तुओ का विक्रय आदि , IPC Section 293 ( IPC Section 293. Sale, etc., of obscene objects to young person )


 

भारतीय दंड संहिता की धारा 293 के अनुसार, जो कोई बीस वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अश्लील वस्तु, जो अनतिम पूर्वगामी धारा में निर्दिष्ट है, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरण करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा या ऐसा करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करेगा 1[प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

अपराध सजा संज्ञेय जमानत विचारणीय
युवाओं को अश्लील वस्तुओं की बिक्री आदि पहले सजा 3 साल + जुर्माना, तो 7 साल + जुर्माना संज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

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