बिहार के एक्सक्लूसिव टीचरों को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एक्सक्लूसिव टीचरों की नियुक्ति (Bihar Exclusive Teacher Recruitment) मामले में शिक्षकों के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि फरवरी 2024 में दक्षता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को पोस्टिंग के लिए जिले का चुनाव करने का कानूनी अधिकार है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक के उस आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कुमार गौरव समेत 350 से अधिक एक्सक्लूसिव टीचरों की ओर से दायर रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह फैसला लिया है।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने एक्सक्लूसिव टीचरों की औपबंधिक नियुक्ति होने के बावजूद इनके पोस्टिंग पर रोक लगा दिया। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि शिक्षक 'बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023' के तहत दी गई सुविधाओं के हकदार हैं। इस नियमावली में प्रावधान था कि दक्षता परीक्षा देते समय नियोजित शिक्षकों को मनचाहे जिले में पोस्टिंग के लिए तीन विकल्प देने का अवसर मिलेगा।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता आशीष गिरि एवं अधिवक्ता सुमित कुमार झा समेत अन्य अधिवक्ताओं ने बताया कि याचिकाकर्ता बिहार पंचायती प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2012 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षक हैं।
बता दें कि 2023 में बिहार सरकार ने बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव शिक्षक नियमावली 2023 लागू की थी, इसका उद्देश्य स्थानीय निकाय शिक्षकों को राज्य स्तरीय सेवा शर्तों के अनुरूप लाना था। नए नियमों के तहत “एक्सक्लूसिव शिक्षक” का दर्जा पाने के लिए दक्षता परीक्षा अनिवार्य की गई। इस नियमावली के अनुसार, दक्षता परीक्षा देते वक्त सभी नियोजित शिक्षकों को यह मौका दिया गया कि वे अपने मनचाहे जिले की पोस्टिंग हेतु तीन जिलों का विकल्प भर सकते हैं।
हालांकि, बाद में राज्य सरकार ने नियमावली में संशोधन कर पूर्व में जारी नियुक्ति पत्र रद कर दिए तथा शिक्षकों को पुराने कार्यस्थलों पर लौटने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि चयन प्रक्रिया जिस नियमावली के तहत पूरी हुई, उसके बाद नियम बदलकर नियुक्ति रद करना उनके अर्जित और वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस मामले अब हाईकोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र पुनर्स्थापित कर जिला आवंटन के अनुसार पदस्थापन देने का आदेश दिया है।
Picture Source :